कलेक्टर न्यायालय में सुनवाई के बाद आदेश
अवैध कॉलोनी विकसित करने पर कोलोनाइजर के खिलाफ केस दर्
पदमेश अग्रवाल
ग्वालियर। लक्ष्मणगढ़ गांव में बिना अनुमति अवैध कॉलोनी विकसित कर भूखंड काटने और बेचने के मामले में महाराजपुरा थाना पुलिस ने कोलोनाइजर के खिलाफ आपराध दर्ज किया है। यह कार्रवाई कलेक्टर न्यायालय के आदेश और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरार के निर्देश पर की गई है।
महाराजपुरा थाना पुलिस ने बताया कि राहुल चौहान पुत्र हेमंत सिंह निवासी वायुनगर, भिंड रोड पर ग्राम लक्ष्मणगढ़ में सर्वे नंबर 102/1/2 और 105 की जमीन पर अवैध कॉलोनी विकसित की है। संबंधित जमीन का कुल रकबा करीब 0.773 हेक्टेयर है। कॉलोनी विकास की अनुमति लिए बिना, कॉलोनाइजर का पंजीयन कराए बगैर और नगर तथा ग्राम निवेश से ले-आउट स्वीकृत कराए बिना भूखंड काटकर बेचे जा रहे थे।
मामले में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने 24 सितंबर 2026 को पारित आदेश में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया। इसके बाद अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरार ने 14 अक्टूबर को महाराजपुरा थाना प्रभारी को संबंधित के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दिए। आदेश के पालन में हल्का पटवारी परमताप शुक्ला ने थाने में आवेदन प्रस्तुत किया। पुलिस ने प्रथम दृष्टया मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 61(घ)(3) के तहत अपराध पाए जाने पर मामला दर्ज कर विवेचना में ले लिया है। पुलिस अब मामले से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है।

